खाद्य सुरक्षा निकाय एफएसएसएआई ने शुक्रवार को कहा कि ‘हेल्थ सप्लीमेंट’ को दवा के रूप में नहीं बेचा जा सकता है…
नई दिल्ली. खाद्य सुरक्षा निकाय एफएसएसएआई ने शुक्रवार को कहा कि ‘हेल्थ सप्लीमेंट’ को दवा के रूप में नहीं बेचा जा सकता है। उसने इन उत्पादों के विनिर्माण के लिए नए मानकों की घोषणा की जिसका मकसद गलत सूचना पर विराम लगाना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आठ श्रेणी के उत्पादों के लिये नए मानकों को परिचालन में लाया है। इन उत्पादों में ‘हेल्थ सप्लीमेंट’ और पोषक तत्व शामिल हैं।
नए मानकों के आधार पर मिलेगी विनिर्माण को मंजूरी
एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा कि एफएसएसएआई अब लाइसेंस देना शुरू करेगा और नए मानकों के आधार पर उत्पादों के विनिर्माण को मंजूरी देगा। अग्रवाल ने कहा, ‘पिछले साल हमने ‘हेल्थ सप्लीमेंट’, पोषक तत्वों, विशेष आहार संबंधी खाने की चीजें, विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लिये खाद्य पदार्थों’ आदि के लिए मानकों का मसौदा जारी किया था। हमने इसे अंतिम रूप दे दिया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर रहे हैं।’