ओरिएंटल इंश्योरेंस पर 20 लाख का जुर्माना
कंपनी को आदेश के 15 दिन के भीतर कुल 20 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है
हैदराबाद। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के विभिन्न मामलों में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर कुल 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने बताया कि सितंबर 2010 में उसने कंपनी के कागजातों की जांच की थी।
इसमें उसे प्रीमियम में बदलाव के बावजूद पुराना प्रीमियम लेने, एक ही कंपनी के अलग-अलग डीलरों से वाहन खरीदने पर वाहन बीमा पर अलग-अलग छूट देने, ग्रुप कारोबार के लिए व्यक्तिगत एजेंटों को कमीशन देने तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाया। उस पर पांच-पांच लाख रुपए के चार जुर्माने लगाए गए हैं। कंपनी को आदेश के 15 दिन के भीतर कुल 20 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है।
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