scriptअब इन चीजों पर नहीं देना होगा जीएसटी, जानिए क्यों बदले गए नियम | Know which things will not be taxed unders GST. | Patrika News

अब इन चीजों पर नहीं देना होगा जीएसटी, जानिए क्यों बदले गए नियम

Published: Jul 14, 2017 04:05:00 pm

Submitted by:

manish ranjan

1 जुलाई से जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद एक तरफ कई चीजों के दाम में बढ़ोतरी हुई तो वहीं कुछ के दाम घटे भी है। बाजार में इसका मिलाजुला असर देखा जा रहा है। सरकार लगातार इस पर नजर रखे हुए है। 

GST

GST

नई दिल्ली। 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद एक तरफ कई चीजों के दाम में बढ़ोतरी हुई तो वहीं कुछ के दाम घटे भी है। बाजार में इसका मिलाजुला असर देखा जा रहा है। सरकार लगातार इस पर नजर रखे हुए है। सरकार के कई अधिकारी समय-समय पर इसकी समीक्षा करते हुए आम आदमी और कारोबारीयों के परेशानियों को कम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक की जरूरत पडऩे पर कुछ जरूरी बदलाव भी किया जा रहा हैं। बदलावों की इस कड़ी में सरकार ने अब कुछ चीजों से जीएसटी हटा दिया है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने शुरूआत में पुराने ज्वैलरी पर 3 फिसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया था लेकिन अब इसे हटा लिया है। और भी चीजों से जीएसटी हटा लिया गया है।


नहीं लगेगा पुराने ज्वैलरी पर टैक्स

सरकार ने फैसला लिया है कि जीएसटी के तहत अब पुराने ज्वैलरी पर अब रिवर्स चार्ज नही लगेगा। ऐसा माना जा रहा है कि भारी दबाव में आकर वित्त मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। अब अगर आप अपनी कोई भी पुरानी ज्वैलरी बचेंगे तो उसपर जीएसटी के तहत आपको किसी प्रकार का रिवर्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पहले इस पर तीन फिसदी जीएसटी का प्रावधान था।


बेच रहे पुराने कार तो भी नहीं देना होगा जीएसटी

पुराने ज्वैलरी की तरह अगर आप पुरानी कार बेच रहें है तो भी आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। रेवेन्यू विभाग ने क्लियर करते हुए कहा कि, जिस तरह पुरानी ज्वेलरी बेचना किसी का व्यक्तिगत व्यापार नहीं है उसी प्रकार कार या बाइक बेचना भी किसी का व्यक्तिगत व्यापार नहीं हो सकता। इसलिए इन पर भी जीएसटी नहीं वसूला जा सकता।


आरडब्लूए पर भी नहीं लगेगा जीएसटी

अगर आरडब्लूए अपने मेंम्बर्स से 5 हजार तक सर्विसेज और मेंटेनेन्स चार्ज लता है और उसका सलाना टर्नआवर 20 लाख तक है तो उन्हें जीएसटी नहीं देना होगा। अगर किसी आरडब्लूए का सालाना टर्नओवर 20 लाख है और वो 5 हजार से ज्यादा फिस वसूलते है तो भी उन्हें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।


50 हजार तक के गिफ्ट पर नहीं लगेगा जीएसटी

सरकार ने पिछले दिनों यह भी निर्णय लिया कि अगर कोई इम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को सालाना 50 हजार तक का गिफ्ट देता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। 

पढ़ाई नहीं हुई है महंगी 

सरकार ने उन खबरों को खारीज कर दिया है जिसमे कहा गया है कि जीएसटी लागू होने के बाद पढ़ाई लिखई महंगी हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि स्कूल बैग सहित कुछ सामानों से टैक्स घटाने के अलावा किसी भी एजूकेशन में कोई बदलाव नहीं लाया गया है। शिक्षा संस्थानों द्वारा छात्रों और शिक्षकों को दी जाने वाली सारी सेवांए जीएसटी से बाहर है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो