ब्लैकमनी स्कीम के तहत टैक्स पेमेंट की तारीख बढ़ी
Published: Jul 15, 2016 12:36:00 pm
तीन किश्तों में कर सकेंगे भुगतान, 45 फीसदी ही लगेगी पेनल्टी
नई दिल्ली। सरकार ने आयकर घोषणा योजना (आईडीएस) की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। काला धन का ऐलान करने वालों को अगले साल 30 सितंबर तक तीन किस्तों में टैक्स के भुगतान की अनुमति दी गई है। आईडीएस-2016 के तहत 25 फीसदी की पहली किस्त का भुगतान 30 नवंबर 2016 तक किया जा सकेगा, जबकि 25 फीसदी की एक और किस्त 31 मार्च 2017 तक की जा सकेगी। वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक, सरकार को बाकी रकम का भुगतान 30 सितंबर 2017 तक किया जा सकेगा।
इससे पहले काले धन की घोषणा के तहत टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी का भुगतान इस साल 30 नवंबर तक किया जाना था। राजस्थान कर सलाहकार संघ के अध्यक्ष सतीश गुप्ता ने बताया कि सरकार ने आईडीएस के तहत प्रभावी कर दर 31 प्रतिशत रहने संबंधी चर्चाओं को भी विराम दे दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है जुर्माने की दर में संशोधन या बदलाव की उसकी कोई मंशा नहीं है। वित्त कानून, 2016 की धारा 184 व 185 में यह सुस्पष्ट है कि कर, अधिभार व जुर्माने का भुगतान अघोषित आय के 45 प्रतिशत की दर से किया जाएगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) पहले ही अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) के फॉर्मेट में कई स्पष्टीकरण जारी कर चुकी है। यह स्कीम देश के नागरिकों और एनआरआई दोनों पर लागू होती है।