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नेस्ले ने मैगी की फिर से जांच की जरूरत पर उठाया सवाल

नेस्ले के वकील ने कहा, हम पिछले दिनों उच्च न्यायालय के आदेश के तहत
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तीन प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच के परिणामों का
इंतजार कर रहे हैं

Oct 08, 2015 / 10:18 pm

जमील खान

Maggi

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नई दिल्ली। नेस्ले इंडिया ने गुरूवार को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह सवाल उठाया कि मैगी नूडल की फिर से जांच का आदेश क्यों दिया जा रहा है, जबकि बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश पर इसी तरह की कार्रवाई पहले से की जा रही है। यह मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग के सामने लाया गया था, जिसने करीब तीन घंटे की सुनवाई की।

न्यायमूर्ति वीके जैन और न्यायमूर्ति बीसी गुप्ता की पीठ नेस्ले इंडिया के खिलाफ क्लास एक्शन सूट की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि वह 15 अक्टूबर को दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगी। क्लास एक्शन सूट उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नेस्ले द्वारा कथित तौर पर व्यापार में अनुचित तरीका अपनाए जाने पर दाखिल किया है।

नेस्ले के वकील ने कहा, हम पिछले दिनों उच्च न्यायालय के आदेश के तहत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तीन प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इसके समानांतर अन्य जांच की क्या जरूरत है?

मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) के मुद्दे पर कंपनी के वकील ने कहा कि एमएसजी को नूडल में मसाले के तौर पर उपयोग करने की अनुमति है और यह उत्पाद 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए नूडल के पैकेट पर “नो एडेड एमएसजी” लिखना जरूरी नहीं था।

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