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NGT ने कतर की कंपनी पर 100 Cr और अदानी पर 5 Cr जुर्माना लगाया

4 अगस्त 2011 को दक्षिण मुंबई के तट से लगभग 20 समुद्री मील दूर कतर का एक मालवाहक जहाज डूब गया था।

Aug 23, 2016 / 05:52 pm

विकास गुप्ता

NGT

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने मुंबई के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव की घटना के मामले में कतर की एक जहाजरानी कंपनी पर 100 करोड़ रुपये का और अदानी इंटरप्राइजेज पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 

4 अगस्त 2011 को दक्षिण मुंबई के तट से लगभग 20 समुद्री मील दूर कतर का एक मालवाहक जहाज डूब गया था। जहाज के डूबने के कारण करीब 300 मीट्रिक टन तेल का रिसाव समुद्र में हो गया था। एनजीटी का कहना है कि इस रिसाव के कारण समुद्री क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचने के साथ ही मुंबई और अन्य तटीय इलाकों में प्रदूषण फैलने का संकट पैदा हो गया था। 

डेल्टा शिङ्क्षपग मरीन सर्विसेज का यह मालवाहक पोत गुजरात में अदानी के ताप विद्युत संयंत्र के लिए कोयला लेकर जा रहा था। अदानी के आर्डर पर जहाज बुक किया गया था इसलिए एनजीटी ने प्रदूषण फैलाने के लिए अदानी इंटरप्राइजेज को भी दोषी माना और उस पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। 

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