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दो करोड़ तक के कारोबार को मिलेगी ऑडिट से छूट

Published: Jun 21, 2016 11:31:00 am

दो करोड़ रुपए के कारोबार वाली छोटी कंपनियां कराधान योजना चुनते हैं, उन्हें अपने खाते का ऑडिट करने की जरूरत नहीं

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि दो करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली छोटी कंपनियां अगर अनुमानित कराधान योजना का विकल्प अपनाती हैं तो उन्हें अपने खाते का ऑडिट करने की जरूरत नहीं होगी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जिस करदाता का कारोबार दो करोड़ रुपए है और वे धारा 44एडी के तहत अनुमानित कराधान योजना का विकल्प चुनते हैं, उन्हें अपने खाते का ऑडिट करने की जरूरत नहीं होगी। आयकर कानून की धारा 44एबी प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह अनिवार्य करता है कि अगर उसकी बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्ति एक करोड़ रुपए से अधिक है तो वह अपने खाते का ऑडिट कराए।

बयान के अनुसार, हालांकि अगर पात्र व्यक्ति धारा 44एडी (1) के तहत अनुमानित कराधान योजना अपनाता है और अगर उसका कारोबार या सकल प्राप्ति संबंधित पिछले साल में दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तो उसे अपने खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं होगी।
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