…तो नहीं रद्द करवानी पड़ेगी ई-टिकट
Published: Jun 30, 2015 09:13:00 pm
मंत्रालय के अनुसार, रेलगाड़ी रद्द होने की स्थिति में
संबंधित यात्रियों के पैसे वापस लेने के लिए टिकट रद्द कराने और टीडीआर भरने की
जरूरत नहीं होगी
नई दिल्ली। यदि किसी कारण से कोई रेलगाड़ी रद्द होती है तो कन्फर्म अथवा आरएसी ई-टिकट रद्द कराने की जरूरत नहीं होगी। रेल मंत्रालय ने कन्फर्म/आरएसी ई-टिकटों के पैसे वापसी के संबंध में नियमों में बदलाव का फैसला किया है। पहले कन्फर्म/आरएसी ई-टिकटों को रद्द कराने के बाद ही रकम वापस आती थी, लेकिन अब प्रतीक्षा सूची वाले ई-टिकटों की तरह ही ऎसे टिकट स्वत: निरस्त हो जाएंगे।
मंत्रालय के अनुसार, रेलगाड़ी रद्द होने की स्थिति में संबंधित यात्रियों के पैसे वापस लेने के लिए टिकट रद्द कराने और टीडीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। यह नियम बहुत जल्द ही प्रभावी हो जाएगा। हालांकि काउंटर से लिए गए टिकटों के मामले में मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे।