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रेलवे ने तत्काल टिकट के नियमों में संशोधन किया

Published: Jul 29, 2015 10:31:00 am

संशोधित नियमों के तहत, अब यात्रियों को तत्काल टिकट लेते वक्त किसी भी पहचान पत्र की फोटो कॉपी नहीं देनी होगी

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नई दिल्ली। रेल यात्रियों को राहत देते हुए रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकटों के आरक्षण के समय पहचान पत्र देने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसकी घोषणा मंगलवार को की गई। संशोधित नियमों के तहत, अब यात्रियों को तत्काल टिकट लेते वक्त किसी भी पहचान पत्र की फोटो कॉपी नहीं देनी होगी। न ही इंटरनेट से टिकट लेते वक्त आपको इसकी जानकारी देनी होगी।

वेस्टर्न रेलवे की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि तत्काल टिकट पर समूह में यात्रा करने वाले यात्रियों में से एक को अपने पहचान पत्र की मूल प्रति दिखानी होगी। पहचान पत्र के रूप में यात्री पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, स्कूल/कॉलेज की ओर से जारी पहचान पत्र, केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र, राष्ट्रीय बैंकों की ओर से जारी फोटो युक्त पासबुक या लेमिनेटेड फोटो युक्त के्रडिट कार्ड दिखा सकता है।

वक्तव्य के मुताबिक, तत्काल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिला प्रशासनों, स्थानीय निकायों और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र भी दिखा सकता है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान निर्देशों के अनुसार, रिजर्वेशन काउंटरों से तत्काल टिकट बुक करवाते वक्त यात्री को उक्त पहचान पत्रों में से किसी एक की फोटो कॉपी देनी पड़ती थी जो वह यात्रा करते वक्त अपने पास रखेगा। उस पहचान पत्र की संख्या टिकट और रिजर्वेशन चार्ट पर दी जाती है। वहीं, इंटरनेट से रिजर्वेशन करवाते वक्त पहचान पत्र की जानकारी और उसके नंबर के बारे में जानकारी देनी होती है। यात्रा के दौरान टीटी इसकी जांच करता है।

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