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टैक्स डिफॉल्टर अब नहीं खरीद सकेंगे अचल संपत्ति

जानबूझकर आयकर न चुकाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए आयकर विभाग ने निकाला नया तरीका

Jun 18, 2016 / 09:23 am

अमनप्रीत कौर

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नई दिल्ली। जानबूझकर आयकर न चुकाने वालों के लिए बुरी खबर है। विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स और ऐसी कंपनियों का पैन (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड ब्लॉक कर इसी जानकारी विभिन्न सरकार विभागों और संगठनों को भेजी जाएगी। इससे वे किसी भी तरह की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा उन्हें बैंकों से कोई लोन भी नहीं मिल सकेगा।

इतना ही नहीं अगर किसी टैक्स डिफॉल्टर को रसोई गैस की तरह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी मिल रही है, तो वह भी बंद हो जाएगी। आयकर अधिकारी ऐसे टैक्स डिफॉल्टरों के बैंक लेनदेन का लेखा-जोखा भी खंगालेंगे।

सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग ने कार्ययोजना 2016-17 तैयार की है जिसमें विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स के पैन कार्ड को ब्लॉक करने का प्रावधान किया गया है। ऐसा होने पर वे अपने बिजनेस का घाटा दिखाने के लिए आयकर कानून की धारा 139 (1) के तहत रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद विभाग ब्लॉक किए गए पैन कार्ड्स की सूची क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिबिल व बैंकों को भेज देगा, जिससे इन डिफॉल्टर्स का लोन भी मंजूर नहीं हो सकेगा और ना ही उन्हें ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल सकेगी।

इसके अलावा जैसे ही कोई भी डिफॉल्टर अचल संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचेगा, उसकी सूचना तुरंत ही आयकर अधिकारियों के पास चली जाएगी। इसके बाद विभाग उनसे टैक्स वसूल कर सकेगा। गौरतलब है कि आयकर विभाग टैक्स डिफॉल्टरों की सूची वेबसाइट और अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक भी कर चुका है।

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