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इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर से कर सकेंगे वार्षिक देनदारी की गणना

आयकर विभाग की इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर सुविधा से करदाता वार्षिक
देनदारी की गणना आसानी से कर सकेंगे

Jul 01, 2015 / 10:03 am

अमनप्रीत कौर

income tax

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इंदौर। आयकर का चालान जमा करने के लिए अब इनकम टैक्स ऑफिस और बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे कम्प्यूटर से इनकम टैक्स की गणना कर नेटबैंकिंग से चालान जमा कर सकेंगे। आयकर विभाग की इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर सुविधा से करदाता वार्षिक देनदारी की गणना आसानी से कर सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी ऑनलाइन कम्प्यूटर आधारित इस प्रोग्राम का प्रचार-प्रसार स्थानीय आयकर अधिकारियों ने शुरू कर दिया है। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के जटिल मामलों का हल इसके जरिए संभव नहीं है।

ऎसे कर सकेंगे टैक्स की गणना

करदाता को इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर के प्रपत्र में कर निर्घारण वर्ष, करदाता की श्रेणी, करदाता, निवास, मकान से किराये की आय, हाउस लोन पर ब्याज की छूट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जानकारी, बिजनेस और कृषि आय, आयकर की धारा 80 की छूट का विवरण आदि के आधार पर कर योग्य आय निकाल सकते हैं।

आईडी, पासवर्ड की भी जरूरत नहीं


आयकर की वेबसाइट http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx में टैक्स सर्विसेस विकल्प में जाना होगा। इसके बाद टैक्स टूल्स में प्रवेश करने पर इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर ऑप्शन का प्रयोग संभव हो सकेगा। इसके लिए किसी तरह के पैन और आईडी, पासवर्ड की जरूरत नहीं है। रिटर्न फाइल करने पर इनकी जरूरत पड़ेगी।

– 4.75 लाख करदाता इंदौर जोन में
– 1352 करोड़ वसूली का लक्ष्य
– 3 बार साल में जमा होता है एडवांस टैक्स
– 1 बार साल में जमा होता है आयकर रिटर्न

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