शिवप्रताप सिंह@कटनी । शहर में सिर्फ आयकर देने वाले ही सरकार की तिजोरी नहीं भर रहे हैं, बल्कि रेलवे स्टेशनों और लोकल ट्रेनों में भीख मांगने वाले और स्टेशन पर कचरा फेंकने वाले भी लाखों रुपये रेलवे को दे रहे हैं। रेलवे कानूनों के मुताबिक रेलवे परिसरों और ट्रेनों में भीख मांगना अपराध है लेकिन स्टेशन हो या रेलगाड़ी, भिखारी मिल ही जाते हैं। कोई हारमोनियम बजाकर, कोई गाना गाकर मनोरंजन करते हुए और कोई शारीरिक लाचारी दिखाकर भीख मांगता है।
उधर रेलवे भी अपना काम करती रहती है और इसी के फलस्वरूप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने पिछले साल भर में भिखारियों से 87000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले हैं। हालांकि यह आंकड़े तब हैं, जब चेतावनी देने के बाद भीख मांगने वालों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस पहले इन भिखारियों को रेलवे परिसरों में भीख न मांगने की चेतावनी देती है फिर भी अगर भिखारी बाज नहीं आता तो जुर्माना लगाती है। यदि सीधे-सीधे भिखारियों से दंड वसूला जाता तो यह आंकड़ा दोगुना होता। इसी तरह रेलवे स्टेशन पर कचरा फैलाने वाले मुसाफिरों पर कार्रवाई करते हुए 145800 रुपये का जुर्माना जनवरी से दिसंबर 2016 के बीच वसूला गया है।
बाहर के इलाकों से आते हैं भिखारी
एक ओर जहां आरपीएफ इन भिखारियों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है कि अधिकतर भिखारी शहर के बाहरी इलाकों से स्टेशन पर भीख मांगने के लिए आते हैं। इनमें कटनी से सटे गांव व रीठी जनपद के कुछ गांव विशेष रूप से शामिल हैं।
मुड़वारा स्टेशन में भीख मांग रही सुनीता बाई (परिवर्तित नाम) की मानें तो उसकी तीन बेटियां हैं। वह रीठी क्षेत्र से सप्ताह में पांच दिनों के लिए कटनी आती है। उसका पति ट्रेन में भीख मांगता है जबकि वह बेटी को लेकर मुड़वारा व मुख्य रेलवे स्टेशन परिसरों में भीख मांगती है।
कटनी रेलवे स्टेशन में आरपीएफ की कार्रवाई व चाइल्ड लाइन तथा बच्चों के लिए कार्यरत सामाजिक संस्थाओं की सक्रियता के चलते भीग मांगने का कार्य करने वाले बच्चे अन्य स्टेशनों का सहारा ले रहे हैं। गत दिनों ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया था, जब सतना रेलवे स्टेशन में कटनी के आधा दर्जन से अधिक बच्चों को भीग मांगते हुए चाइल्ड लाइन ने पकड़ा था। बच्चों की काउंसिलिंग में यह सामने आया कि कटनी के स्टेशनों पर भीख मांगना मुश्किल हो रहा है।
ये है कार्रवाई का प्रावधान
आरपीएफ एसआई बीके यादव ने बताया कि ट्रेन व स्टेशन परिसर में भीख मंागने पर रेल एक्ट 144 बी के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह स्टेशन परिसर में डस्टबिन की बजाय अन्य स्थानों पर कचरा फेंकने या गंदगी फैलाने पर रेल एक्ट 145 के तहत 200 रुपये जुर्माने के कार्रवाई की जाती है।
पकड़कर अदालत में पेश किया
पहले भिखारियों को भगाने की कोशिश करते हैं। उनके नहीं भागने की स्थिति में पकड़कर अदालत में पेश किया जाता है, जहां उन पर जुर्माना होता है। 2016 में जनवरी से दिसंबर के बीच भीख मांगने पर लगभग 87 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनसे कुल मिलाकर 87 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। इसी तरह स्टेशन परिसर में गंदगी व कचरा फेंकने पर 729 मुसाफिरों से 145800 रुपये जुर्माना वसूला गया है।
रोहित चतुर्वेदी, निरीक्षक, आरपीएफ कटनी
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