जबलपुर। निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा के खिलाफ सागर जिला अदालत में लंबित अपराधिक मामले को चुनौती पर मप्र हाईकोर्ट फिर से सुनवाई करेगी। जस्टिस एसके गंगेले की एकलपीठ ने यह निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई चार सितंबर नियत की गई है।
अधविश्वास फैलाने के हैं आरोप
सागर जिले के बीना के निवासी सुरेंद्र सीताराम ने सागर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके देवलिया की अदालत में जून 2012 में एक आपराधिक परिवाद दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा अपने टीवी प्रोग्राम के जरिए जनता में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। वे काला पर्स रखने, दसवंत निकालने जैसे टोटकों से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इस प्रोग्राम वे निर्मल बाबा लोगों को कृपा बरसने के लिए कई फर्जी उपाय बताते हैं, कि बरकत आएगी। लेकिन वास्तव में एेसा कुछ नहीं होता। इस तरह से वे जनता को ठग भी रहे हैं।
हो रहा है समझौता
परिवाद में निर्मल बाबा पर इसके लिए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई थी। इस परिवाद को गलत व आधारहीन बताते हुए निर्मलजीत सिंह की ओर से दो याचिकाएं दायर की गई थीं। इन पर सुनवाई के बाद 5 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ दत्त ने इस बीच कोर्ट को अवगत कराया कि निचली अदालत में इस मामले में समझौतानामा पेश किया जा चुका है। इस पर कोर्ट ने मामले को फिर से सुनवाई के लिए नियत करने का निर्देश दिया।