उड़ीसा की एक किशोरी को उसकी सगी मां ने दलालों के माध्यम से दमोह जिला के एक युवक को 1 लाख 10 हजार में बेचा था
जबलपुर/ दमोह। मानवता को शर्मसार करने और मानव तस्करी को उजागर करती यह खबर आपको सोचने पर विवश कर देगी। उड़ीसा की एक नाबालिग को उसकी सगी मां ने महज 1 लाख 10 हजार रुपयों के लिए दमोह के एक युवक को बेच डाला। मानसिक और शारीरिक यंत्रणा का शिकार हुई किशोरी किसी तरह पुलिस तक पहुंची और मानव तस्करी का मामला उजागर हुआ। बहरहाल पुलिस ने बालिका की मां और एक दलाल महिला को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। जबकि तीन अन्य आरोपी दमोह से पहले गिरफ्तार किए गए हैं।
यह है मामला-
करीब एक सप्ताह पूर्व उड़ीसा की नाबालिग को दमोह में ब्रजेश नाम के युवक को बेचे जाने का मामला उजागर हुआ था। जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक, उसकी चाची व दलाल की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। किशोरी ने अपने बयान में बताया कि उसकी ही सगी मां ने एक महिला दलाल तुलसा कठार, पुरुष दलाल द्वारका पंडित के माध्यम से एक लाख 10 हजार में उसका सौदा किया था। जिस पर दमोह पुलिस ने युवक उसकी चाची व दलाल की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद दमोह पुलिस किशोरी के बताए पते पर उसके घर उड़ीसा पहुंची और वहां से उसकी मां और एक महिला दलाल को गिरफ्तार कर दमोह ले आई है। आरोपियों के खिलाफ पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है।
तीन माह पहले हुआ था सौदा
जानकारी के अनुसार किशोरी को सागर निवासी द्वारका नाम के दलाल के माध्यम से करीब 3 माह पहले नरसिंहगढ़ निवासी ब्रजेश पंडित को 1 लाख 10 हजार रुपए में बेचा था। ब्रजेश नाबालिग से शादी कर साथ में रहने लगा था। लेकिन इस बीच उसे परेशानी होने पर नाबालिग ने अपने घर जाने की जिद की तो उसे आरोपी ने अपनी चाची के घर नरसिंहगढ़ भेज दिया। वह कुछ दिन वहां पर रही, बाद में जब नाबालिग ने जिद की तो उसे पुन: उसी दलाल द्वारका के पास भेज दिया। जहां कुछ दिन द्वारका ने रखा।
इस बीच उसकी पत्नी ने नाबालिग से मारपीट भी की और समझाइश देकर पुन: चाची के घर नरसिंहगढ़ भेज गया। शारीरिक और मानसिक रूप से त्रस्त हो चुकी किशोरी मौका पाकर रेलवे स्टेशन दमोह पहुंची। जहां पर एक आर्मी के जवान ने उसे संदिग्ध हालत में देख कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया था।नाबालिग के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी ब्रजेश, उसकी चाची, द्वारका, उसकी पत्नी व उसके बेटा, तुलसी, पंकजलि व अन्य पर धारा 372, 373, 376, 378, 34, 3-4-5 पास्को एक्ट का मामला दर्ज किया था।