लालू यादव के खिलाफ जिला अदालत में परिवाद दायर
जबलपुरPublished: Oct 08, 2015 11:25:00 pm
कोर्ट ने अघारताल पुलिस को दिए जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश
जबलपुर। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जबलपुर जिला अदालत में परिवाद दायर किया गया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अजय सिंह चौहान की अदालत ने अधारताल थाना पुलिस को मामले पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। परिवाद में यादव द्वारा गौमांस को लेकर विवादास्पद व भड़काऊ बयान देकर बहुसंख्य हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
शर्मनाक है बयान
जबलपुर के अधिवक्ता अमित साहू ने परिवाद दायर कर कहा है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने गत तीन अक्टूबर को एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान गौमांस पर विवादित बयान देकर बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। साहू ने कहा कि गौ को हिंदू धार्मिक मान्यताओं के लिहाज से माता माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। लिहाजा उन्होंने इस तरह का बयान देकर शर्मनाक हरकत की है। अधिवक्ता साहू ने कोर्ट को बताया कि इस सम्बंध में गत सात अक्टूबर को उन्होंने एसपी से मामले की शिकायत की। उसी दिन अधारताल थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई। कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। परिवाद में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ धार्मिक उन्माद भड़काने के आरोप में भादंवि की धारा 295, 298 व 295 क के तहत प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अधारताल थाना पुलिस को निर्देश दिए कि मामले की जांच की जाए। कोर्ट ने 26 अक्टूबर तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है।