हाईकोर्ट ने आरएएस 2013 प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों पर रोक लगाई
न्यायमूर्ति मनीष भंडारी की खंडपीठ ने प्रभावित उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए परिणाम पर रोक लगाई है
जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने शनिवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) 2013 के प्रारंभिक नतीजों पर रोक लगाते हुए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पांच फरवरी को तलब करते हुए यह पूछा है कि उन्होंने नतीजे घोषित करने से पहले तय मानकों का पालन क्यों नहीं किया है। न्यायमूर्ति मनीष भंडारी की खंडपीठ ने प्रभावित उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए परिणाम पर रोक लगाई है।
इन उम्मीदवारों का कहना है कि आयोग ने नतीजे घोषित करने से पहले ‘आंसर कीÓ से जुड़ी आपत्तियां आमंत्रित करने की तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। इन छात्रों में से एक धर्मेन्द्र कुमार खटीक के वकील विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा होने के बाद आयोग ने विभिन्न सवालों पर उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी थी और 150 में से 7 गलत सवालों को हटा दिया था, लेकिन उसने शेष सवालों से जुड़ी ‘आंसर कीÓ को जारी नहीं किया और नतीजे घोषित करने से पहले उम्मीदवारों से आपत्तियां भी आमंत्रित नहीं की।
उन्होंने बताया कि शेष 143 सवालों में से भी कुछ के उत्तर गलत थे और इसकी वजह से अनेक उम्मीदवारों को 28 फरवरी से आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है।