जयपुर। हाईकोर्ट ने
ग्रामीण क्षेत्र में वास्तविक सेवाएं नहीं देने वाले सेवारत चिकित्सक कोटे (इन
सर्विस कैटेगरी) के अभ्यर्थियों को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के पीजी पाठयक्रमों
में प्रवेश देने पर रोक लगा दी है।
न्यायाधीश मनीष भंडारी ने इस संबंध में
दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव, निदेशक तथा पीजी मेडिकल एंड डेंटल
काउंसलिंग बोर्ड-2015 से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।
ये कहा है याचिका में
दीपक चौधरी और तीन अन्य की याचिका के अनुसार इन
सर्विस कैटगरी के कई अभ्यर्थी ग्रामीण सेवा भत्ता उठाने के बावजूद प्रतिनियुक्ति पर
शहरों में काम करते हैं।
तहसील, उप तहसील, जिला मुख्यालय, नगर पालिका
या नगर परिषद से बाहर के क्षेत्र ही नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र, लेकिन यहां पर काम
को भी ग्रामीण सेवा में गिना प्रवेश में लाभ उठाने की कोशिश होती है।
ऎसे
अभ्यर्थियों को ग्रामीण सेवा में नियुक्ति के आधार पर प्रवेश में प्राथमिकता का लाभ
नहीं दिया जाना चाहिए।