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जांजगीर चंपा

गांजा विके्रता को तीन साल का कारावास

गांजा की बिक्री करने के लिए उसे घर में रखने वाले आरोपी को विशेष
न्यायाधीश एनडीपीएस एआर ढिडही ने तीन वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार
अर्थदंड से दंडित किया है।

जांजगीर चंपाNov 30, 2016 / 03:56 pm

Piyushkant Chaturvedi

Hemp distributor three-year imprisonment

Hemp distributor three-year imprisonment

जांजगीर-चांपा. गांजा की बिक्री करने के लिए उसे घर में रखने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एआर ढिडही ने तीन वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार 26 फरवरी 2016 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कसेर पारा सक्ती वार्ड नंबर एक निवासी दिलीप कसेर 60 वर्ष पिता जगदीश प्रसाद गांजा बेचने के लिए अपने घर में रखा है। सूचना पर पुलिस ने उसके घर दबिश दी और घर की तलाशी ली।

तलाशी में उसके घर से सात किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत 28 हजार रुपए बताई गई। पुलिस ने दिलीप कसेर के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और जब्त गांजा सहित न्यायालय में पेश किया।

मामले की सुनवाई कर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने दिलीप कसेर को धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया और तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
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