जौनपुर. जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के के बद्दोपुर गाँव में 11 वर्ष पूर्व नहर का पानी ले जाने के विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुधिराम यादव तीन सगे भइयों को दस साल का कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बद्दोपुर गांव निवासी रामआसरे ने थाने में प्राथमिक दर्ज कराया कि 28 मई 2005 को सांय 6 बजे कि मेरा पुत्र राजेश नहर का पानी गन्ने की सिचाई के लिए ले जा रहा था कि गाँव के ही आरोपी सगे भाई श्री लाल ,भारत व छोटेलाल अपने खेत में पानी ले जाने के लिए जिद करने लगे राजेश ने मना किया तो उन लोगों ने लाठी डण्डा से पिटाई किया जिससे राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया दौरान इलाज उसी दिन जिला चिकित्सालय में मौत हो गयी।
विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस मंगलवार को सुनकर तीनो आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज श्रीलाल, छोटे लाल व भारत को दस साल का कारावास एवं दस दस हजार रूपये की सजा सुनाया।