अभी बंद रहेगी बालोतरा की टेक्सटाइल इकाइयां, होगी फैक्ट्रियों की जांच
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरूवार को बालोतरा पॉल्यूशन कंट्रोल एण्ड
रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट की ओर से
जोधपुर/बालोतरा।राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरूवार को बालोतरा पॉल्यूशन कंट्रोल एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट की ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को बंद करने सहित विभिन्न आदेशों के विरूद्ध दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।
वहीं एनजीटी की जोधपुर सर्किट बेंच ने अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को नई दिल्ली प्रिंसीपल बेंच में करने के आदेश दिए। दोनों न्यायालयों में पक्ष में आदेश नहीं आने पर क्षेत्र के उद्यमी और श्रमिकों में मायूसी छा गई। एनजीटी ने गत 15 मई को बालोतरा, जसोल, बिठूजा की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में कामकाज पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट : एनजीटी में हस्तक्षेप से इनकार
एनजीटी की ओर से दिए गए आदेशों के विरूद्ध ट्रस्ट ने हाईकोर्ट की खण्डपीठ में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एनजीटी को बिना मूल याचिका के क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियों के निस्तारण किए बिना उक्त आदेश पारित करना विधि विरूद्ध है। उनका कहना था कि एनजीटी के आदेश उसके क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर दिए हैं, इसलिए हाईकोर्ट हस्तक्षेप करें।
ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमएस सिंघवी व विनय कोठारी ने कहा कि पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए निर्घारित किए सभी मापदंडों को पूरा करने के बावजूद एनजीटी ने सभी फैक्ट्रियों के संचालन पर रोक लगा रखी है।
जिससे न केवल फैक्ट्री मालिकों को नुकसान हो रहा है बल्कि राज्य का औद्योगिक विकास प्रभावित हो रहा है तथा करीब 1 लाख से अधिक मजदूरों की रोजी रोटी बंद हो गई है।
प्रतिवादी दिग्विजयसिंह जसोल ने याचिका का कड़ा विरोध कर कहा कि ट्रस्ट की याचिका चलने योग्य नहीं है। एनजीटी के आदेशों को मात्र सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य के संयुक्त पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम भी क्षेत्र का दौरा कर रिपोर्ट एनजीटी को दे चुकी है। जिसमें भारी प्रदूष्ाण माना गया है।
एनजीटी के आदेश पूर्णतया विधि सम्मत व क्षेत्राधिकार के अंदर पारित हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायाधीश जयश्री ठाकुर की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर एनजीटी के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
एनजीटी : प्रदूषण नियंत्रण मंडल को फिर जांच के आदेश : एनजीटी की जोधपुर सर्किट बेंच में गुरूवार को ही न्यायाधीश डी.के.अग्रवाल व यू.डी.साल्वी ने सुनवाई की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीशों ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को बालोतरा, बिठूजा व जसोल की सभी इकाइयों की जांच कर 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने को कहा। इसके अलावा प्रदूषण रोकथाम को लेकर किए जाने वाले उपायों को पूरा करने के निर्देश दिए।