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कानपुर

अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिलेगी ये सुविधा

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इस वित्तीय वर्ष मे सामन्य वर्ग के लोगों को लघु उद्योग लगाने के लिये ऋण मिलने की सुविधा पर रोक लगा दी गयी थी।

कानपुरOct 23, 2016 / 05:41 pm

Abhishek Gupta

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कानपुर देहात. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इस वित्तीय वर्ष मे सामन्य वर्ग के लोगों को लघु उद्योग लगाने के लिये ऋण मिलने की सुविधा पर रोक लगा दी गयी थी। लेकिन अब फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गयी है। जिससे अब सामान्य वर्ग का व्यक्ति आवेदन करके आसानी से ऋण लेकर लघु उद्योग खोलकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। आवेदन करने के बाद आवेदनकर्ता का जिला उद्योग केंद्र से चयन होने के बाद लाभार्थी को ऋण का लाभ मिल सकेगा। जिसके बाद वह अपने मुताबिक कोई भी लघु या कुटीर उद्योग खोल सकता है। इस योजना में आवेदक 5 से लेकर 25 लाख रुपये तक की धनराशि ऋण के रूप मे प्राप्त कर सकता है। 

इस वित्तीय वर्ष की शुरुवात मे केंद्र सरकार ने यह निर्देश जारी किया कि इस योजना के तहत केवल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के ही आवेदन लिये जाये। सरकार के इस आदेश के बाद ऋण मिलने की सुविधा खत्म होते ही सामान्य वर्ग के लोगों के स्वरोजगार के ख्वाब टूट चुके थे। लेकिन सरकार ने फिर से इस फैसले में बदलाव करते हुये अब सभी जातियों के लोगों को योजना का लाभ दिये जाने का निर्देश जारी किया है। 

इसके अंतर्गत कानपुर देहात में इस वर्ष 22 लाभार्थियों को ऋण का लाभ दिये जाने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। जल्द ही साक्षात्कार की तिथि भी तय की जायेगी। इस योजना में चयनित सामान्य वर्ग के नगरीय क्षेत्र के लाभार्थियों को 15 फीसद व ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को 25 फीसदी जबकि पिछडा वर्ग व अनुसूचित व जनजाति को 35 फीसदी का अनुदान दिया जाता है। आरक्षण के मुताबिक अनुदान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कोई भी लघु कुटीर उद्योग लगाकर कार्य चालू कर सकता है।

सहायक आयुक्त नेहा सिंह का कहना है कि पहले अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों का आवेदन लेने के निर्देश प्राप्त हुये थे। किंतु अब फिर से शासनादेश में बदलाव करते हुये सामान्य वर्ग के लोगों को भी शामिल करने के निर्देश मिले हैं। जिस पर आवेदन लेने में सभी को शामिल किया गया है।
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