सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एमपीएस चिटफंड के मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी को वैद्य ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि एमपीएस चिटफंड कंपनी की सम्पत्ति की नीलामी कर उसके निवेशकों को पैसे वापस करने के लिए हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी वैद्य है।
कोलकाता.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एमपीएस चिटफंड के मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी को वैद्य ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि एमपीएस चिटफंड कंपनी की सम्पत्ति की नीलामी कर उसके निवेशकों को पैसे वापस करने के लिए हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी वैद्य है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कमेटी का गठन कर उसे एमपीएस चिटफंड कंपनी की सम्पत्ति की नीलामी कर उसके निवेशकों के पैसे वापस करने का निर्देश दिया था। जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। उसने दावा किया था कि ऐसी कंपनियों की सम्पत्ति बेचने का अधिकार एक मात्र अधिकार ईडी को है। कानूनी तौर पर हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी चिटफंड कंपनियों की सम्पत्ति बेच कर निवेशकों के पैसे वापस नहीं दे सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी को रद्द करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट गठित कमेटी चिटफंड कंपनियों की सम्पत्ति बेच सकती है। चिटफंड कंपनियों के मामले की जांच करने में ईडी को काफी समय लगेगा। इस कारण पहले से नुकसान उठाने वाले निवेशकों को और भी नुकसान होगा। इसलिए उक्त कमेटी जल्द चिटफंड कंपनियों की सम्पत्ति बेच कर निवेशकों का पैसा वापस करेगी।