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विदेशियों को झटका, भारत में अब नहीं मिलेगी ‘किराए की कोख’!

Published: Oct 28, 2015 07:09:00 pm

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केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह विदेशियों के लिए
किराए पर कोख (सरोगेसी) के कारोबार पर रोक लगाने के पक्ष में है।

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह विदेशियों के लिए किराए पर कोख (सरोगेसी) के कारोबार पर रोक लगाने के पक्ष में है। सरकार की ओर से शीर्ष अदालत के समक्ष पेश हलफनामे में इसका जिक्र किया गया है।

24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हलफनामा दायर किया। हालांकि हलफनामे की बातें न्यायालय के समक्ष आने से पहले मीडिया में लीक होने को लेकर उन्हें न्यायालय का कोपभाजन भी बनना पड़ा। न्यायमूर्ति गोगोई ने उनसे पूछा कि आखिर सरकार का पक्ष न्यायालय के समक्ष आने से पहले मीडिया के कुछ हिस्से में कैसे पहुंच गया? न्यायालय ने इसे सरकार के ‘डर्टी माइंड’ का परिणाम बताया। बाद में कुमार ने इसके लिए अदालत से माफी मांगी। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।

भारतीयों के लिए मान्य होगी सेरोगेसी
केंद्र ने कहा है कि वह विदेशियों के लिए व्यावसायिक तौर पर होने वाली सरोगेसी को प्रतिबंधित करेगा। सरकार का कहना है कि सरोगेसी केवल भारतीय दंपती के लिए मान्य होगा। सरकार ने कहा है कि इस संबंध में कानून लाने में थोड़ा वक्त लगेगा।

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार

न्यायालय ने सरोगेसी के मामले में सरकार के हलफनामे की बातें अदालत तक पहुंचने से पहले मीडिया में लीक हो जाने को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था। न्यायालय ने कहा ,’हम मीडिया से बातें करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार सरोगेसी पर क्या दलील देगी यह न्यायालय में बताने से पहले अखबार में कैसे प्रकाशित हो गया? यह सब आपके (सरकार के) ‘गिल्टी माइंड’ की वजह से हुआ है।’
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