scriptपत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को पांच साल की कैद | Abetting the suicide of the wife to the husband of five years' imprisonment | Patrika News

पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को पांच साल की कैद

locationजयपुरPublished: Oct 28, 2015 06:21:00 pm

Submitted by:

tej narayan

तीन हजार रुपए का जुर्माना भी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित ने बुधवार को एक प्रकरण में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियुक्त पति को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। 

लोक अभियोजक तरुणदास वैरागी ने बताया कि 22 मार्च 2010 को धमोतर थाना क्षेत्र के मेड़ी टापरा निवासी पूजा पत्नी गोपाल मीणा गांव के पास एक कुएं पर कपड़े धोने के लिए गई थी। जो काफी देर बाद भी नहीं आई। इस पर उसके पति और सास ढूंढने गए। जहां कुएं में उसकी लाश तैरती दिखी। सूचना पर पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। 

मामले की संदिग्धता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। न्यायालय ने अभियुक्त गोपाल को पत्नी को प्रताडि़त कर मारपीट करने व उसे आत्महत्या के लिए विवश करने का दोशी मानते हुए पांच वर्षकी सजा सुनाई है। मृतका पूजा मरते समय गर्भवती थी। जिसके पेट मे 3 सप्ताह का गर्भ भी था। मेडिकल साक्ष्य प्रकरण में महत्वपूर्ण अंग बना। 
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