प्रदेश सरकार ने निजी सिक्योरिटी गार्ड , सफाई कर्मचारी और घर में काम करने वालों को न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य कर दिया है
लखनऊ.प्रदेश सरकार ने निजी सिक्योरिटी गार्ड , सफाई कर्मचारी और घर में काम करने वालों को न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने ऐसे 13 कामों को बकायदा नोटिफिकेशन कर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में शामिल कर लिया है। गजट में प्रकाशन के बाद श्रम विभाग का न्यूनतम मजदूरी तय करने वाला बोर्ड मजदूरी पर फैसला करेगा।
सिक्योरिटी गार्ड , सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले कर्मचारी, कंप्यूटर हार्डवेयर कर्मचारी, एलपीजी वितरण के कर्मचारी, टैक्सी ऑटो रिक्शा, टैम्पो चालक व ट्रैवलिंग एजेंसी कर्मचारी, केवल ऑपरेटर के कर्मचारी, एनजीअो के कर्मचारी, कंपनी के सेल्स प्रमोशन के तह कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्या किया गया है। इन कर्मचारियों को मालिक न्यूनतम 7 हजार रुपये प्रति माह मजदूरी देगा। सेमी स्किल्ड काम के लिए 7500 व स्किल्ड के लिए 8500 महीना दिया जाएगा।