111 करोड़ की भविष्य निधि बकाया, एमपीआरटीसी ने लिया स्टे
भोपालPublished: Jul 07, 2015 12:06:00 am
पीएफ ऑफिस भोपाल ने एमडी को जारी किया था गिरफ्तारी के पहले का नोटिस
इंदौर. निर्धारित समय पर 111 करोड़ से अधिक की भविष्य निधि राशि न चुकाने पर गिरफ्तारी से पूर्व जारी नोटिस पर मप्र सड़क परिवहन निगम (एमपीआरटीसी) को बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाई कोर्ट ने सुनवाई की आगामी तारीख तक प्रार्थी के खिलाफ कोई भी सख्त कदम न उठाने को कहा है।
111 करोड़ 53 लाख 71 हजार 286 रुपए की पीएफ राशि जमा करने के लिए एमपीआरटीसी को 20 फरवरी को डिमांड नोटिस दिया था। इसमें ब्याज व हर्जाना भी जुड़ा था। इसके साथ रिकवरी सर्टिफिकेट भी भेजे थे। इसके बाद भी एमपीआरटीसी ने राशि जमा नहीं की। 18 मार्च को सब-रीजन भोपाल के सहायक आयुक्त भविष्य निधि गिरिराज शर्मा ने एमपीआरटीसी के एमडी ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तारी के पहले का नोटिस जारी किया था। आननफानन निगम एमडी ने हाई कोर्ट की शरण ली। पक्ष रखा कि याचिकाकर्ता का संगठन बंद होने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। उसे काफी नुकसान भी हुआ है। लिहाजा सुनवाई की अगली तारीख तक प्रार्थी के खिलाफ कोई भी सख्त कदम न उठाया जाए।
ये भी हैं बड़े बकायादार
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर, एमपी ऑइल सीड मिल भोपाल, एमपी हाउसिंग बोर्ड, श्री सिंथेटिक्स लि. उज्जैन जैसी कई बड़ी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी भविष्य निधि राशि की बड़ी बकायादार हैं।