खुशखबरीः जल्द ही मिलेगी 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव
Published: Jul 24, 2016 04:12:00 pm
तना ही नहीं 26 हफ्तों की छुट्टी के बाद माताओं को घर से काम करने की इजाजत
दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में
संशोधन के लिए तैयार किए गए कैबिनेट नोट के ये कुछ खास प्रावधान हैं
नई दिल्ली। महिलाओं के लिए जल्द ही एक अच्छी खबर आने वाली है। दरअसल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश देने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल मातृत्व अवकाश के लिए 12 हफ्तों का प्रावधान है और अगर प्रस्ताव पारित हो गए तो यह छुट्टी बढ़कर दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी।
इतना ही नहीं 26 हफ्तों की छुट्टी के बाद माताओं को घर से काम करने की इजाजत दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए तैयार किए गए कैबिनेट नोट के ये कुछ खास प्रावधान हैं।
लेकिन घर से काम करने देने की छूट केवल उन्हीं मामलों में उपलब्ध होगा जहां जॉब नेचर महिला स्टाफ को इसकी इजाजत देता हो। इसके लिए महिला स्टाफ और उसके नियोक्ता की आपसी रजामंदी भी जरूरी होगी। दो या दो से ज्यादा बच्चों की मां 26 हफ्तों की छुट्टी पर दावा नहीं कर पाएंगी।