आधार कार्ड मामला : सभी याचिकाएं वृहद् पीठ को सुपुर्द
उच्चतम न्यायालय ने आधार के इस्तेमाल संबंधी अपने अंतिरम आदेश में संशोधन से इन्कार करते हुए रिजर्व बैंक, सेबी एवं अन्य की याचिकाएं बुधवार को वृहद् पीठ को सुपुर्द कर दी
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) के इस्तेमाल संबंधी अपने अंतिरम आदेश में संशोधन से इन्कार करते हुए रिजर्व बैंक, पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं अन्य की याचिकाएं बुधवार को वृहद् पीठ को सुपुर्द कर दी। न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की खंडपीठ ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि आधार कार्ड के इस्तेमाल से संबंधित मूल याचिका पहले ही वृहद् पीठ को सुपुर्द की जा चुकी है, इसलिए इन याचिकाओं को भी वृहद् पीठ को भेजा जाता है।
आधार संख्या के इस्तेमाल को लेकर शीर्ष अदालत के गत 11 अगस्त के अंतरिम आदेश में संशोधन के लिए रिजर्व बैंक, सेबी और गुजरात एवं झारखंड सरकार के अलावा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) तथा पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने भी अनुरोध किया है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने भी न्यायालय से इस आदेश में स्पष्टीकरण मांगा है। इन तीनों संस्थानों ने अपनी याचिकाओं में पहचान के लिए आधार के इस्तेमाल की इजाजत देने की मांग की है। इस याचिका में आरबीआई ने पहचान के लिए आधार के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है, जबकि सेबी ने सिक्योरिटी मार्केट में “नो योर कस्टमर” (केवाईसी) उपायों के लिए आधार के इस्तेमाल की मांग की है।
यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को केवल जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक सीमित न करने की अपील की है। यूआईडीएआई ने आधार का इस्तेमाल दूसरी सरकारी सेवाओं में करने की इजाजत देने की मांग की है।
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