scriptमदरसों में 15 अगस्त, 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का आदेश | Allahabad High court says ensure national flag is hoisted at madrassas on august 15 and january 26 | Patrika News

मदरसों में 15 अगस्त, 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का आदेश

Published: Sep 01, 2015 10:08:00 pm

हाईकोर्ट ने कहा कि तिरंगा फहराए जाने (ध्‍वजारोहण) का हर स्कूल में सम्मान होना चाहिए।

national flag is hoisted at madrassas

national flag is hoisted at madrassas

इलाहाबाद। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम के दौरान जरूरी रूप से तिरंगा फहराने के आदेश दिए हैं। इस संदर्भ ने मंगलवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने कहा कि मदरसे हों या इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी जगह तिरंगा फहराया जाए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने आदेश में राज्य सरकार को इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी करने के लिए कहा है।

अलीगढ़ निवासी अरूण गौड़ ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया। इस याचिका में आग्रह किया गया था कि यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को उसी तरह से राष्ट्र ध्वज फहराया जाए जैसे सरकार नियंत्रित या सहायता प्राप्त कार्यालयों में होता है।

अदालत ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि तिरंगा फहराए जाने (ध्‍वजारोहण) का हर स्कूल में सम्मान होना चाहिए। चाहे वह मदरसे हों या कोई अंग्रेजी मीडियम के स्कूल। पिटीशन पर हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा है।
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