scriptआलू बंडा प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ नहीं: सुप्रीम कोर्ट | Aloo bonda is not a processed vegetable says SC | Patrika News

आलू बंडा प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Published: Sep 01, 2015 08:54:00 pm

आलू बंडा
खाद्य प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरू की
मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की याचिका को स्वीकार करने से किया इनकार

Supreme Court

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नई दिल्ली। आलू बंडा खाद्य प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ नहीं है, यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरू की मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वह याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कम्पनी ने मांग की थी कि यदि तेल और मसाले में बने अचार-सब्जियों और फलों को प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ में शामिल किया जाता है और उस पर वैट सिर्फ चार फीसदी ही लगता है तो क्यों न आलू से बने “आलू बंडा” को यह कर लाभ मिले।

कम्पनी ने कहा था कि वह आलू से बने खाद्य पदाथोंü का उत्पादन करती है। उससे राजस्व विभाग को 13 फीसदी कर देना होता है। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायाधीश अमिताव राय की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि आलू बंडा को केवल इस वजह से प्रसंस्करति खाद्य पदाथोंü के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता कि उसमें आलू की उच्च मात्रा है। प्रसंस्करित सब्जियां डिब्बा बंद और फ्रीज की हुई होती हैं।
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