नई दिल्ली। सरकार ने 12 लाख से अधिक सशस्त्र सैन्यकर्मियों को ई-पोस्टल बैलट की सुविधा देने के लिए नियमों में संशोधन से संबंधित एक अधिसूचना जारी की है।
आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि सरकार ने चुनाव प्रकिया से संबंधित नियम 23 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की थी। अब सशस्त्र सैन्यकर्मी ई पोस्टल बैलट की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
नई व्यवस्था में सशस्त्र सैन्यकर्मियों को इंटरनेट के जरिये खाली पोस्टल बैलट भेजा जायेगा । इस सुविधा से दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात सैन्यकर्मियों को विशेष रूप से फायदा होगा और वे आसानी से और समय पर मतदान कर सकेंगे। सैन्यकर्मी अभी पोस्टल बैलट के जरिये मतदान करते हैं।
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