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अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से मिली राहत 

Published: Aug 28, 2015 10:20:00 pm

इलाहाबाद HC की लखनऊ पीठ ने दिल्ली के केजरीवाल की जमानत अर्जी निस्तारित होने तक उनके खिलाफ उत्पीड़न की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी

Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी निस्तारित होने तक उनके खिलाफ उत्पीड़न की किसी भी कार्रवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि भड़काऊ भाषण के मामले में केजरीवाल चार सप्ताह में अमेठी के सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष मौजूद होते हैं तो मजिस्ट्रेट जल्द सुनवाई कर जमानत अर्जी निस्तारित करेंगे। 
तब तक केजरीवाल के खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं होगी। न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल ने केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को यह फैसला सुनाया ।याचिका में भड़काऊ भाषण को लेकर अमेठी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी जमानतीय वारंट को निरस्त करने की मांग की गई थी। 
केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के प्रचार में दो मई 2014 को भउकाऊ भाषण दिया था ।इस भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पिछले 20 जुलाई को केजरीवाल के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया था।

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