तब तक केजरीवाल के खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं होगी। न्यायमूर्ति
आदित्यनाथ मित्तल ने केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को यह फैसला सुनाया ।याचिका
में भड़काऊ भाषण को लेकर अमेठी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी जमानतीय वारंट
को निरस्त करने की मांग की गई थी।
केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के प्रचार में दो मई
2014 को भउकाऊ भाषण दिया था ।इस भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई
थी। इस मामले में पिछले 20 जुलाई को केजरीवाल के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया
था।