scriptआपदा राहत कोष के नियमों में संशोधन, सहायता राशि 1.5 लाख से 4 लाख हुई | Changes in natural relief rules, aide raised to 4 lakhs from 1.5 lakhs | Patrika News

आपदा राहत कोष के नियमों में संशोधन, सहायता राशि 1.5 लाख से 4 लाख हुई

Published: Apr 26, 2015 09:30:00 pm

गृह सचिव एल सी गोयल ने बताया कि भूकंप से अब तक देश में 62 लोग मारे गए हैं

earthquake in nepal and india

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नई दिल्ली । देश के पूर्वी राज्यों में आए भूकंप से मरने वालों के परिजनों को कुल मिलाकर छह लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। भूकंप के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से चार लाख रूपए का बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के दिशा निर्देशों में संशोधन के निर्णय के बाद यह घोषणा की गई है और प्राकृतिक आपदा से होने वाली मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि 1.5 लाख रूपए से बढ़ाकर 4 लाख रूपए कर दी गई है। उपरोक्त राशि मृत व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मिलने वाले दो लाख रूपए के अतिरिक्त है।

गृह सचिव एल सी गोयल ने बताया कि भूकंप से अब तक देश में 62 लोग मारे गए हैं और 259 घायल हुए है। बिहार में भूकंप से सबसे अधिक 46 लोगों की मौत हुई है और 156 लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 13 लोग मारे गए हैं जबकि 43 घायल हुए हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में दो लोगों की मौत हुई है और 52 घायल हुए हैं। राजस्थान में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि सिक्किम में आठ लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रूपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि भूकंप की वजह से 56 मकान ध्वस्त हो गए हैं जबकि 246 को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बिहार में एनडीआरएफ के चार दल और उत्तर प्रदेश में एक दल राहत एवं बचाव कार्य में लगा हुआ है।
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