शहीद का दर्जा मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
Published: Jul 29, 2015 07:40:00 pm
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में न्यायालय से मांग की गई है कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों या अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को शहीद का दर्जा देने का निर्देश जारी किया जाए। न्यायमूर्ति एस.रवींद्र भट्ट तथा न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की खंडपीठ ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस मुद्दे पर दो सप्ताह के अंदर एक जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिका में कहा गया है कि बीते 53 सालों में अर्धसैनिक बलों के 31,895 जवानों ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान प्राणों की आहूति दी, लेकिन देश के अर्धसैनिक तथा पुलिस बलों के जवान व अधिकारी शहीद कहलाने के सम्मान से अभी तक महरूम हैं। याचिका वकील अभिषेक चौधरी ने दायर की है, जिन्होंने न्यायालय को इस बात से अवगत कराया कि देश की सेना (सेना, नौसेना तथा वायु सेना) के लोग जब कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारे जाते हैं, तो वे शहीद कहलाते हैं।
याचिका के मुताबिक, “नक्सल विरोधी अभियान, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के दौरान और बेहद खराब स्थितियों में सीमा की सुरक्षा करने के दौरान मारे जाने पर पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता।” चौधरी ने कहा कि उन्हें सम्मान देने से न केवल उनका मनोबल ऊंचा होगा, बल्कि इससे उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी।