दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विपिन सांघी की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) के दीपक वाजपेयी की अर्जी खारिज कर दी है
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विपिन सांघी की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) के दीपक वाजपेयी की अर्जी खारिज कर दी है। अर्जी में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि का केस खारिज करने की अपील की थी। यह केस केजरीवाल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दर्ज करवाया है। जेटली ने दिसंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पांच नेताओं पर मानहानि का केस किया था। इसमें इन पर जेटली और उनके परिवार के खिलाफ गलतबयानी के आरोप लगाए गए हैं। अगर दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल मानहानि का केस हार जाते हैं, तो उन्हें दस करोड़ रुपए भरने पड़ सकते हैं।
इन आप नेताओं पर दर्ज है केस
अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी के खिलाफ जेटली ने केस दर्ज कराया था।
केंद्र सरकार पर भड़के केजरीवाल
केजरीवाल और आप नेताओं ने आरोप लगाया है कि जेटली के रहते डीडीसीए में कई गड़बडिय़ां हुईं, जिसकी जांच में फंसने की आशंका देख कर केंद्र सरकार ने सीबीआई के जरिए दिल्ली के सीएम ऑफिस से संबंधित फाइलें मंगवानी चाहीं। केस दायर होने के बाद केजरीवाल ने जेटली को जवाब दिया था कि वे मुकदमा दर्ज करा कर उन्हें डराने की कोशिश न करें, बल्कि जांच आयोग को सहयोग देकर वहां खुद को पाक-साफ साबित करें।
15 दिसंबर से शुरु हुआ था विवाद
केजरीवाल और जेटली की खींचतान 15 दिसंबर 2015 को शुरू हुई है। उस दिन सीबीआई ने केजरीवाल के सेक्रेटरी के घर-दफ्तर पर छापामारी की थी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने उनके दफ्तर पर छापा मारा और वे फाइलें ढूंढी जो अरुण जेटली को फंसा सकती हैं। केजरीवाल का कहना है कि इन फाइलों में अरुण जेटली के डेल्ही डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) रहते हुई धांधली से जुड़ी जांच में सामने आई बातें दर्ज हैं। जेटली 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे।