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स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने पर हाई कोर्ट की रोक

Published: Feb 04, 2016 04:06:00 pm

दिल्ली सरकार के निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश पर करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा…

school holiday in haryana

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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश पर करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि मैनेजमेंट कोटा खत्म करने वाले सर्कुलर में नियमों की अनदेखी साफ दिखाई दे रही है। कोर्ट ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने यह बात करीब 400 प्राइवेट स्कूलों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई पर कही। याचिका में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट को एडमिशन क्राइटेरिया तय करने का अधिकार है। एडमिशन किस तरह और किस आधार पर हो, यह तय करने का अधिकार स्कूलों के मैनेजमेंट के पास है।

कोर्ट ने कहा कि इस सर्कुलर में वर्ष 2007 के उपराज्यपाल के आदेश की अनदेखी की गई है। कोर्ट ने कुल 62 क्राइटेरिया में से सिर्फ 11 को ही इजाजत दी है।गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटे से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आर्डर रिजर्व रखा था।

आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में प्रवेश में मनमानी रोकने के लिए कड़ा फैसला करते हुए प्रबंधन कोटा को खत्म करने का एलान किया और इसका पालन नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी। यह फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। निजी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन में प्रबंधन का 75 प्रतिशत कोटा होता है।

अब केवल आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों के लिए सीटे आरक्षित होंगी। शेष सीटों पर खुली श्रेणी में एडमिशन किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा बच्चों के प्रवेश के लिए पहले बनाए गए 62 मानदंडों को भी खत्म कर दिया है।

इन मानदंडों में अभिभावकों से तरह-तरह के सवाल जिनमें शराब पीना, सिगरेट पीना और मांसाहारी भोजन खाना जैसे सवाल पूछा जाना शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बच्चों के प्रवेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन उनकी मनमानी भी नहीं चलने दी जाएगी, जो स्कूल आदेश नहीं मानेगा उसकी मान्यता रद्द किए जाने जैसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
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