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दिल्ली हाईकोर्ट, ‘Text books की फोटोकॉपी से पढ़ने पर रोक नहीं’

दिल्ली विश्वविद्यालय का मामला। डबल बैंच ने सिंगल बैंच को इस मामले में फिर से सुनवाई के लिए कहा है। चार जनवरी को सुनवाई होगी।

Dec 10, 2016 / 02:17 pm

रोहित पंवार

Delhi University photo copy issue

Delhi University photo copy issue

नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस की दुकानों पर टेक्स्ट बुक की फोटोकॉपी बेचने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में, कैंपस के दुकानदार फिलहाल पहले की तरह फोटोकॉपी बेच सकेंगे। छात्र भी इनका प्रयोग कर सकेंगे। डबल बैंच ने सिंगल बैंच को इस मामले में फिर से सुनवाई के लिए कहा है। चार जनवरी को सुनवाई होगी।

दरअसल, जस्टिस प्रदीप नंदराजोंग की अगुवाई वाली डबल बेंच ने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और दूसरे पब्लिशर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगल बैंच के पास मामला भेजा है। कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि वह विदेशी पब्लिशर्स की अर्जी पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करने जा रही है। डबल बैंच ने साफ किया कि अभी फोटोकॉपी पर रोक नहीं होगी। बता दें कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 16 सितंबर को इंटरनेशनल पब्लिशर्स की अर्जी खारिज कर दी थी। इस अर्जी में डीयू के नॉर्थ कैंपस में टेक्स्टबुक की फोटोकॉपी की बिक्री को चुनौती दी गई थी। रोक की मांग की गई थी। इसके बाद मामला डबल बेंच के सामने आया था। अब इसी मामले में डबल बेंच ने रोक न लगाते हुए मामला सिंगल बेंच के पास भेज दिया है।

‘दुकानदार रिकॉर्ड रखें’

कोर्ट ने फोटोकॉपी शॉप को कहा है कि वह रिकॉर्ड रखें कि छात्रों को कौन सी किताबों की फोटोकॉपी दी गई है। डबल बेंच ने कहा कि पब्लिशर्स ने जो सवाल उठाए हैं उन पर सुनवाई की जरूरत है लेकिन उस दलील को स्वीकार नहीं किया गया, जिसमें पब्लिशर्स ने टेक्स्टबुक के फोटोकॉपी पर तुरंत रोक की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि इस बात को देखना और इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या पूरी किताब की फोटोकॉपी की इजाजत ठीक है या नहीं? साथ ही कॉपीराइट एक्ट के तहत छात्रों के लिए कोर्स पैक के मुताबिक फोटोकॉपी उचित है?

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