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दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाने का आदेश टला

एनजीटी ने अपने आदेश को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार से एक मई तक सुझाव देने को भी कहा है

Apr 13, 2015 / 02:27 pm

शक्ति सिंह

air pollution

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को सड़क से हटाने के अपने आदेश को दो सप्ताह के लिए टाल दिया है। एनजीटी ने अपने आदेश को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार से एक मई तक सुझाव देने को भी कहा है। एनजीटी ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि दिल्ली की सड़कों से 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को हटाने के लिए कहा था।

एक साल का समय मांगा
छोटे व्यापारियों के संगठन अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने एनजीटी के आदेश के संबंध में सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की थी। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक समग्र नीति बनाने की मांग की है। दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजे एक पत्र में कहा गया है कि यह आदेश लाखों गरीब मजदूरों की आजीविका को सीधे और करोड़ों लोगों के जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसलिए इसे लागू करने के लिए छह महीने से लेकर एक वर्ष तक का समय दिया जाना चाहिए।

दिल्ली में ढाई लाख गाडियां 10 साल पुरानी
उन्होंने कहा कि एनजीटी के आदेश पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल चलित वाहन का परिचालन रोक देने से विपरीत असर होंगे और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसका व्यापक विपरीत असर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट, कारोबार और नागरिकों पर पड़ेगा। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में लगभग 10 लाख डीजल गाडियां हैं, जिनमें से लगभग ढाई लाख गाडियां 10 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। प्रतिदिन दिल्ली में लगभग एक लाख डीजल गाडियां अन्य राज्यों से प्रवेश करती हैं। इनमें से लगभग 25 हजार गाडियां 10 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। 

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