दिल्ली में पूर्व नौकरशाह बंसल और उनके बेटे ने किया सुसाइड
जुलाई में बंसल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी और बेटी ने भी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी
नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे पूर्व नौकरशाह बी.के.बंसल ने मंगलवार को बेटे के साथ आत्महत्या कर ली। कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय में डीजी के पद पर तैनात रहे बंसल पूर्वी दिल्ली के मधु विहार के नीलकंठ अपार्टमेंट में रहते थे।
बंसल और उनके बेटे का शव अपार्टमेंट से मिला। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक बंसल और उनके बेटे ने कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दी। दोनों के शव सुबह 9 बजे नौकरानी ने देखे। बंसल ने सीबीआई पर परेशान करने का आरोप लगाया है। बंसल ने सुुसाइड नोट में लिखा है कि सीबीआई उन्हें टॉर्चर कर रही थी। बंसल पर एक दवा कंपनी से घूस लेने का आरोप है। सीबीआई मामले की जांच कर रही थी।
जुलाई में बंसल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी और बेटी ने भी घर में फांसी लगाकार आत्महत्या कर ली थी। कहा जा रहा है बंसल अपनी पत्नी और बेटी की मौत से काफी दुखी थे। बंसल अगस्त में जमानत पर रिहा हुए थे। 16 जुलाई को बंसल को मुंबई की एक दवा कंपनी से फाइव स्टार होटल में 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस मामले में उन पर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था,जिसमें से 11 लाख रुपए वह 16 जुलाई से पहले ले चुके थे।
बंसल को जानने वालों का कहना है कि रिश्वत कांड में फंसने के बाद वह और उनका परिवार काफी दबाव में था। इसी दबाव के चलते उनकी पत्नी सत्यबाला और बेटी नेहा ने सुसाइड किया था। बंसल ने घर के उसी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की जिसमें उनकी पत्नी ने खुदकुशी की थी। बेटे ने दूसरे कमरे में आत्महत्या की जिसमें उसकी बहन ने सुसाइड किया था। बंसल की पत्नी और बेटी भी सुसाइड नोट छोड़कर गए थेे। उन्होंने लिखा था,सीबीआई की छापेमारी से भारी बदनामी हुई और वे जीना नहीं चाहती। हालांकि उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया था।
बंसल कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी थे। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के अलावा इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज में अधिकारी बंसल को पिछले साल ही डीजी की पोस्ट पर प्रमोट किया गया था। बंसल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके और रिश्तेदारों के घर छापेमारी की थी। सीबीआई ने उनके अपार्टमेंटस में छापा मारा था। वहां से 60 लाख रुपए कैश मिले थे। 20 प्रॉपर्टी पेपर और 60 बैंक खातों की डिटेल मिली थी। बंसल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने जुलाई में बंसल को इसलिए अग्रिम जमानत दी थी ताकि वह पत्नी और बेटी के अंतिम संस्कार के बाद रीति रिवाज निभा सके। बाद में उन्हें नियमित बेल मिल गई थी। सीबीआई कोर्ट के जज गुरमीत सिंह ने जमानत देते वक्त कहा था, एजेंसी को सोचना होगा कि ऐसे मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाए या नहीं। ये हत्या जैसा मामला नहीं है।
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