जम्मू कश्मीर एसोसिएशन (जेकेसीए) में हुए करोड़ों रूपए के घाटाले के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए
श्रीनगर।
जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) में करोड़ों रूपए के क्रिकेट घोटाला
मामले में गुरूवार को उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिये। इस घोटाले में
राज्य के
पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला समेत राज्य क्रिकेट संघ के कई
पदाधिकारी आरोपी हैं।
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन पाल वसंत कुमार और न्यायामूर्ति
बीएल भट की खंडपीठ ने गुरूवार को खुली अदालत में सुनवाई के बाद जेकेसीए के करोड़ों
रूपए के क्रिकेट घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। खंडपीठ द्वारा यह आदेश दो
स्थानीय क्रिकेटरों अब्दुल माजिद और निसार अहमद खान द्वारा दायर की गई याचिका की
सुनवाई के बाद दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील में कहा कि मामले की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की
जा रही है और प्रभावशाली लोगों के इस मामले में शामिल होने के कारण इसकी जांच
निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही है।
गौरतलब है कि यह घोटाला मार्च 2012 में सामने आया, जिसमें बताया गया था कि राज्य
में खेलों को बढ़ावा देने के मद्देनजर जेकेसीए के तत्कालीन अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला
और इसके कई आला अधिकारियों द्वारा कई करोड़ रूपए की हेराफेरी की गई थी। घोटाले के
सामने आने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी जेकेसीए को दी
जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी थी।