अदालत बोली, और भी कई मामले लंबित हैं यह विवाद सुलझा, अनुयायी बोले समाधी में हैं महाराज
चंडीगढ़। पंजाब के जालंधर स्थित दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान के मुखिया आशुतोष महाराज के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके संस्कार पर लगी रोक 18 अगस्त तक जारी रखते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा की अब तक महाराज के अंतिम संस्कार का मामला सभी पक्षों द्वारा आपसी सहमति से सुलझाया लिया जाना चाहिए था। इसे क्यों नहीं सुलझाया गया है और कब तक उनके शरीर को फ्रीजर में रखा जायेगा।
जस्टिस एस.के. मित्तल एवं जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू पर आधारित खंडपीठ ने कहा की कई बाबाओं की मृत्यु हुई है और उनका पूरे सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया गया है तो क्यों इस मामले में देर की जा रही है। कल ऐसे और भी मामले सामने आ जायेंगे। अदालतों में और भी महत्वपूर्ण मामले चल रहे हैं।
संस्थान ने अपना पुराना पक्ष रखते हुए कहा की महाराज समाधी में हैं ऐसे में उनके संस्कार से अनुयायियों की आस्था पर ठेस लगेगी वहीं पंजाब सरकार के अनुसार अगर सिंगल जज के आदेशों को लागू किया गया तो राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी। खंडपीठ ने सभी का पक्ष सुन कर मामले की सुनवाई 18 अगस्त तक स्थगित कर दी है।खंडपीठ ने कहा की अदालतें क्या यही मामले सुनती रहेंगी जबकि कई हत्या बलात्कार जैसे कई मामले अदालतों में लंबित पड़े हैं।