पटना। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह को राहत मिल गई है। वे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघट के मामले में कोर्ट में पेश हुए थे, जहां से उन्हें जमानत दे दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बड़हिया थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनके पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
वोटर को लुभाने का आरोप
बता दें कि प्रथम चरण के दौरान गिरिराज सिंह वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी यह हरकत कैमरे में भी कैद हो गई। इस संबंध में तत्कालीन जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। लखीसराय के एसडीजेएम शंकर प्रसाद और फस्र्ट क्लास जेएम दीपक कुमार की कोर्ट ने छह हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दी।
क्या कहता है कानून
रिप्रजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 130-2 के तहत चुनाव के दिन मतगणना केंद्र के पास वोटर को लुभाने की कोशिश करने के वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। इस धारा के तहत ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी।
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