संजय दत्त को उनके अच्छे व्यवहार के कारण सजा खत्म होने के 8 माह पूर्व ही रिहा कर दिया गया था। गुरुवार को जज ने उनके अच्छे व्यवहार के कारण को विस्तार से बताने के लिए कहा है।
नई दिल्ली: एक्टर
संजय दत्त की मुसीबत उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने बॉन्बे हाईकोर्ट से कहा कि यदि कोर्ट को लगता है कि
संजय दत्त को परोल दिए जाने में नियमों की अवहेलना हुई है, वह
संजय दत्त को वापस जेल भेज सकता है। दरअसल, पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि 57 साल के
संजय दत्त को उनकी 5 साल की सजा कंप्लीट करने के पहले क्यों रिहा कर दिया गया था।
सजा के दौरान कई बार बाहर आए थे संजय
बता दें कि
संजय दत्त को उनके अच्छे व्यवहार के कारण सजा खत्म होने के 8 माह पूर्व ही रिहा कर दिया गया था। गुरुवार को जज ने उनके अच्छे व्यवहार के कारण को विस्तार से बताने के लिए कहा है। असल में संजयदत्त अपनी सजा के दौरान कई बार जेल से बाहर आए और उन्हें 100 से ज्यादा ऐसे दिन मिले हैं जिसके बाद कई सवाल उठते हैं कि क्या उन्हें ये सुविधा उनके वीआईपी स्टेटस की वजह से मिली थी।
हाईकोर्ट ने उठाया था सवाल
पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने ऑथोरिटीज से सवाल किए थे कि इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि
संजय दत्त का जेल में बर्ताव अच्छा था। जबकि आधे टाइम तो वो परोल पर जेल से बाहर ही थे।