गुजरात में आर्थिक आधार पर अगड़ी जातियों को 10 % आरक्षण
Published: Apr 29, 2016 01:20:00 pm
रुपाणी ने कहा कि 1 मई से राज्य में इस 10 प्रतिशत आरक्षणके लिए नोटिफिकेशन
जारी कर दिया जाएगा, इस व्यवस्था से सभी सवर्ण जातियों को आरक्षण का लाभ
मिलेगा
Reservation To Upper Caste In Gujarat
अहमदाबाद। गुजरात सरकार शुक्रवार को एक फैसला लिया जिसके तहत राज्य में अब अगड़ी जाती के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। गुजरात सरकार के मंत्री विजय रुपाणी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ देगी।
रुपाणी ने कहा कि 1 मई से राज्य में इस 10 प्रतिशत आरक्षणके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था से सभी सवर्ण जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं
सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस दायरे में सालाना 6 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि इस नई व्यवस्था के लिए ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है। यह व्सवस्था अलग से की गई है।
जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयारः सरकार
कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में राज्य के मंत्री विजय रुपाणी ने यह घोषणा की है।
पाटीदार आंदोलन के कारण लेना पड़ा यह फैसला
बताया जा रहा है कि राज्य में चल रहे पाटीदार आंदोलन के चलते यह फैसला लिया गया है। बता दें कि राज्य के पाटीदार समाज के युवा नेता हार्दिक पटेल ने राज्य में पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की है। अब इस आरक्षण से इस समाज के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि राज्य में फिलहाल 49.5 प्रतिशत आरक्षण लागू है और अब यह बढ़कर 59.5 प्रतिशत हो जाएगा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण हो जाएगा। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस खारिज भी कर देता है तो सरकार के पास यह कहने के लिए तर्क होगा कि उन्होंने प्रयास किया था।