scriptIIT रूड़की के छात्रों को नहीं मिली राहत, HC ने खारिज की याचिका | HC rejected the special plea of expelled students of IIT Roorkee | Patrika News

IIT रूड़की के छात्रों को नहीं मिली राहत, HC ने खारिज की याचिका

Published: Jul 29, 2015 12:01:00 am

आईआईटी रूड़की से निष्कासित 72 छात्रों को नैनीताल हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने राहत न देते हुए उनकी विशेष याचिका खारिज कर दी है।

IIT roorkee

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नैनीताल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रूड़की से निष्कासित 72 छात्रों को नैनीताल हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने राहत न देते हुए उनकी विशेष याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले एकलपीठ से याचिका खारिज होने के बाद निष्कासित छात्रों ने न्यायालय में एक विशेष अपील डालकर राहत की मांग की थी।

गौरतलब है कि आई.आई.टी.रूड़की के प्रबंधन ने 15 जून 2015 के आदेश से बी टेक, आईएमटी और आईएमएससी के 73 छात्रों को संस्थान से बहार कर दिया था। एक छात्र राजस्थान निवासी राहुल मीणा को कॉलेज के वापस लेने के बाद निष्कासित छात्रों की संख्या 72 रह गई थी। इसके बाद 47 छात्रों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। छात्रों की प्रार्थना पर उच्च नयायालय की एकलपीठ ने उन्हें पुन: परीक्षाओं में सम्मिलित होने की छूट दे दी थी। इसी बीच कॉलेज द्वारा एक छात्र राहुल को नम्बर न जुड़ने का हवाला देते हुए वापस बुला लिया गया था।

इसके बाद 72 में से 48 छात्रों ने विशेष याचिका दाखिल कर न्यायालय से राहत की मांग की थी। न्यायालय ने मंगलवार को छात्रों की विशेष याचिका को खारिज करते हुए आईआईटी रूड़की की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें न्यायालय द्वारा 2 छात्रों को वापस लेने का आदेश जारी किया गया था। न्यायालय के इस आदेश के बाद इंस्टिट्यूट से निष्कासित सभी 72 छात्रों को बाहर जाना ही होगा। छात्रों के लिए अब केवल सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता खुला है।
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