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सुब्रत रॉय जमा करेंगे 200 करोड़, पैरोल 28 नवंबर तक बढ़ी

Published: Oct 21, 2016 07:50:00 pm

सुब्रत रॉय की मां छवि के अंतिम संस्‍कार में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें 6 मई को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दि‍या था।

Subrata Roy Sahara

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि 28 नवंबर तक बढ़ा दी। न्यायालय ने उन्हें इस अवधि तक 200 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय के 28 सिंतबर के आदेश के मुताबिक, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा 215 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट सौंपने के बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे तथा न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने सहारा से बाकी रकम जमा करने के लिए कहा।

सुब्रत रॉय की मां छवि के अंतिम संस्‍कार में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें 6 मई को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दि‍या था। यह पैरोल 1 महीने के लि‍ए थी। बाद में 11 जुलाई तक के लि‍ए बढ़ा दी। कोर्ट ने शर्त रखी थी कि उन्हें 500 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करने होंगे। इनमें से 200 करोड़ 11 जुलाई तक जमा करने थे। सुब्रत राय ने यह रकम 9 जुलाई को जमा करा दी थी। 11 जुलाई को उनकी पैरोल को 3 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। साथ ही ऑर्डर दिया था कि सेबी के पास 500 में से बचे 300 करोड़ रु. जमा कराएं।

4 अगस्त को रॉय की पैरोल 16 सितंबर तक बढ़ा दी गई। कोर्ट ने कहा कि अगर वह जेल नहीं जाना चाहते हैं तो सितंबर तक और 300 करोड़ रुपए जमा करें। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रॉय की पैरोल रद्द कर दी, लेकिन 30 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। 28 सितंबर को हुई सुनवाई में सुब्रत की पैरोल 24 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। साथ ही कोर्ट ने 200 करोड़ जमा करने को कहा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्‍बल ने सुब्रत रॉय की तरफ से पैरोल की अपील की थी।

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