इससे पहले पाकिस्तानी झंडा लहराए जाने के किसी प्रयास को विफल करने के लिए श्रीनगर के पुराने शहर और शहर-ए-खास में निषेधाज्ञा लागू की गई है। कानून एवं व्यवस्था के मद्देनजर कुछ क्षेत्रों में ऎहतियात के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 144 लगाई गई है। इस धारा के तहत चार या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना निषेद्य है और जो भी इसका उल्लंघन करता पाया गया कानून के तहत उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सिविल लाइंस में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट(जेकेएलएफ) के मुख्यालय मैसुमा, सफा कदाल, नौहट्टा, रैनवाडी, खानयार और शहर ए खास के पुराने शहर एम आर गंज में शुक्रवार सुबह निषेधाज्ञा लागू की गई। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, स्वचालित हथियार और लाठियां लिए सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों और राज्य पुलिस कर्मियों को इन क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कई मुख्य सड़कों को कंटीली तार लगाकर बंद किया गया है।