केरल हाईकोर्ट में नियमित रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कानून की डिग्री को अनिवार्य कर दिया है।
कोच्चि। हाईकोर्ट ने एक बैठक में कानूनी संवाददाताओं के लिए एक नया नियम बनाया है। केरल हाईकोर्ट में नियमित रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कानून की डिग्री को अनिवार्य कर दिया है। इस नियम को 10 नवंबर को मंजूरी दी गई और यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।
नियमों के मुताबिक, अदालत की नियमित सुनवाई की रिपोर्टिंग करने की इच्छा रखने वाले पत्रकारों के लिए बार काउंसलि ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत कानून की डिग्री और पांच साल लगातार नियमित अदालत की रिपोर्टिंग का अनुभव होना अनिवार्य है। इन पांच सालों में से कम से कम साढ़े तीन साल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग का अनुभव का होना जरूरी है।