लव अफेयर का मतलब शारीरिक संबंध बनाने की सहमति नहीं: कोर्ट
अदालत ने कहा कि लव अफेयर में होने का मतलब यह नहीं है कि महिला ने शारीरिक संबंध बनाने की सहमति दे दी है
नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने एक फैसले में कहा है कि लव अफेयर में होने का मतलब यह नहीं है कि महिला ने शारीरिक संबंध बनाने की सहमति दे दी है। कोर्ट ने यह आदेश शादी का झांसा देकर 26 साल की महिला का यौन शोषण करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाते हुए दिया।
पीडिता और दोषी राजीव मोर्य दिल्ली के पटपड़गंज इलाके के नबी करीम इलाके में रहते थे और पड़ोसी थे। एक दिन राजीव ने महिला को कहाकि उसके दोस्त के जन्मदिन की पार्टी है और उसे होटल ले गया। वहां पर उसने एक कमरा बुक कराया। इसके बाद उसने विरोध के बावजूद महिला से दो बार दुष्कर्म किया। जब वह रोने लगी तो उसने महिला को चुप कराया और विश्वास दिलाया कि शादी को लेकर वह अपनी मां से बात करेगा।
लेकिन बाद में राजीव ने कहाकि वह उससे शादी नहीं करेगा। साथ ही धमकी दी कि यदि उसने यह बात अपने परिवार को बताई तो वह उसे बदनाम कर देगा। इसके बाद महिला ने अपनी मां के साथ जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अतिरिक्त सेशन जज कावेरी बावेजा ने राजीव को पीडिता के सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया।
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